Chaibasa (Sukesh kumar) : न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के अदालत ने मंगलवार को एक सुनवाई की. जिसमें धारा 304 (ii) भादवि में अभियुक्त रूसीकान्त कुम्हार को 07 वर्ष कारावास तथा 50,000/- (पचास हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है. मालूम हो कि कुमारडुगी थाना काण्ड संख्या 35 / 2022 को 11 अक्टूबर 2022 धारा- 341 / 323/325 / 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रूसीकान्त कुम्हार गांव लखिमपोसी, थाना - कुमारडुंगी, जिला चाईबासा के विरूद्ध निरंजन कुम्हार गांव लखिमपोसी, थाना - कुमारडुंगी चाईबासा को जूवाठी से सिर पर मार कर गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें : रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-two-ips-got-additional-charge-notification-issued/">रांचीः
दो IPS को मिला अतिरिक्त प्रभार, अधिसूचना जारी 30 सितंबर 2022 को शाम 05 बजे किसी बात को लेकर अभियुक्त रूसीकान्त कुम्हार निरंजन कुम्हार के घर पर गाली गलौज कर रहा था. मना करने पर निरंजन कुम्हार को दौडा कर जुवाठी से सिर पर मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त रूसीकान्त कुम्हार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. [wpse_comments_template]

चाईबासा : कोर्ट ने मारपीट के अभियुक्त रूसीकान्त को दी 7 साल की सजा
